Rajasthan: दहेज हत्या मामले में वागाराम को 7 साल की सजा

दहेज हत्या मामले में वागाराम को 7 साल की सजा
दहेज हत्या मामले में दोषी पाए गए वागाराम को सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने सुनाई सजा
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ईदा का पति वागाराम शराब पीकर उसकी बहन इदा के साथ मारपीट करता था एवं दहेज की मांग करता था। शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करता था।

सिरोही। पालडी एम थाने में दहेज हत्या एवं क्रूरता के दर्ज मामले में जिला सेशन न्यायाधीश सिरोही रुपा गुप्ता ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड से दोषित किया। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया की
08.05.2020 को परिवादी गोपाराम ने पुलिस थाना पालडी एम में लिखित रिपोर्ट पेश की, कि उसकी बहन ईदा की शादी तीन वर्ष पहले वागाराम के साथ हुई थी।

ईदा का पति वागाराम शराब पीकर उसकी बहन इदा के साथ मारपीट करता था एवं दहेज की मांग करता था। शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करता था। वागाराम उसकी बहन ईदा के साथ सगालिया गांव में कास्तकारी करता था। 07 मई 2020 को परिवादी उसकी बहन से मिलने गया था। जहां उसका पति वागाराम शराब के नशे में था।

वागाराम इस बात पर उसकी बहन से झगड़ा करने लगा और उलाहना देने लगा। जिस पर परिवादी वहां से चला गया। किंतु रात को सूचना मिली की नशे में वागाराम ने उसकी बहन से मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी।


मामले में थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम द्वारा अभियुक्त वागाराम के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. के तहत न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज के समक्ष दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त मामले में दोनो पक्षों की जिरह एवं साक्ष्य गवाहों के आधार पर सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने मामले में अभियुक्त वागाराम पुत्र हेमाराम निवासी वाण को 498ए के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं 5000 हजार का अर्थदंड, व भा.द.स की धारा 304बी के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में पैरवी लोक अभियोजक डॉ.लक्ष्मण सिंह बाला ने की।

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