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सिरोही के भरत कुमार ने शेखावत पर भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान भाषण में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। भरत कुमार गजेन्द्रसिंह शेखावत, हरजीराम व अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है।
सिरोही | Gajendra Singh Shekhawat FIR: राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पर FIR दर्ज हो गई है।
सिरोही के भरत कुमार ने शेखावत पर भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान भाषण में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है।
भरत कुमार गजेन्द्रसिंह शेखावत, हरजीराम व अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है।
परिवर्तन यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप
गुरूवार को भरत कुमार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ सिरोही के पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट देते दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 11 सितंबर को सिरोही शहर में रामझरोखा मैदान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा और उसके बाद जनसभा का आयोजन किया गया था।
इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के अलावा, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सभा में भाषण दिया था। जिसमें उन्होंने अपने भाषण के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया।
उन्होंने कहा कि सिरोही में रामनवमी यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। पेट्रोल बम फेंके गये, हिन्दुओं की दुकानें जलाई गई, लूटी गई, बहुसंख्यक समाज के लोगों की मोटर साईकिल तोड़ी गई तथा रामनवमी यात्रा में शामिल माता-बहनों के कपड़े फाड़कर सील भंग करने का प्रयास किया गया।
लेकिन शहर सिरोही में रामनवमी यात्रा में कभी भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई है।
भरत कुमार का आरोप है कि ये सब केवल राजनैतिक महत्वकांक्षा के कारण और आगामी विधानसभा चुनावों में नाजायज फायदा उठाने के लिए किया गया।
हिन्दू व अन्य धर्मावलम्बियों के बीच शत्रुता बढ़ाने के लिए तथा शहर की शांति व सद्भावना को बिगाड़ने और धार्मिक भावना आहत करने के लिए ये सब झूठी बाते जनसभा में कही गई।
इसके साथ ही इस भाषण का विडियो भी सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया।
रिपोर्ट में कहा गया कि भाजपा नेताओं द्वारा दिया गया ये भाषण सर्वाेच्य न्यायालय द्वारा परिभाषित हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, जो कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के साथ-साथ गंभीर प्रकृति का अपराध भी है।
इस प्रकार के बयानों से सिरोही की शांति व सद्भावना को ठेस पहुंची है और हिन्दू व अन्य धर्मावलम्बियों के मध्य द्वेषता बढ़ी है।
इस प्रकार का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295 ए 505,153 ए. 153 बी व 120 बी तथा आई टी एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
विधायक संयम लोढ़ा ने पीएम मोदी को पत्र लिख बर्खास्त करने की मांग की
आपको बता दें कि सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा ने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस भाषण को हेट स्पीच बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है।
विधायक लोढ़ा ने शेखावत के शषण की निंदा करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना करार दिया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।