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बाबा रामदेव के खिलाफ बाड़मेर जिले के चौहटन थाने में धर्म विशेष पर टिप्पणी करने को लेकर एक मुकदमे दर्ज है। जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें 5 अक्टूबर को थाने में पेश होने के आदेश दिए हैं।
बाड़मेर | योग गुरू बाबा रामदेव एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा को धर्म विशेष पर टिप्पणी करने के एक मामले में थाने में पेश होने के आदेश दिए है।
बाबा रामदेव के खिलाफ बाड़मेर जिले के चौहटन थाने में धर्म विशेष पर टिप्पणी करने को लेकर एक मुकदमे दर्ज है।
जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें 5 अक्टूबर को थाने में पेश होने के आदेश दिए हैं।
गिरफ्तारी की रोक को बढ़ाया
मंगलवार को कोर्ट ने बाबा को राहत भी दी। कोर्ट ने बाबा रामदेव की ओर से पेश की गई विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर 13 अप्रैल को लगाई गई अंतरिम रोक को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
अधिवक्ता को केस डायरी पेश करने के निर्देश
कोर्ट ने बाबा रामदेव की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा को निर्देश देते हुए 16 अक्टूबर को केस डायरी पेश करने के लिए भी कहा है।
क्या है मामला ?
बता दें कि बाड़मेर के चौहटन के पठाई खान ने बाबा रामदेव पर मामला दर्ज करवराया था कि 2 फरवरी को बाबा ने एक धार्मिक प्रोग्राम में धर्म विशेष को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
जिसके बाद बाबा की ओर से हाईकोर्ट में राहत के लिए याचिका पेश की गई थी। जिसके बाद 13 अप्रैल को कोर्ट ने बाबा को राहत देते हुए 20 मई को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाबा पेश नहीं हुए। ऐसे में अब 5 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या कहा था बाबा ने ?
बाबा पर आरोप है कि उन्होंने 2 फरवरी 2023 को बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मुस्लिम से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है? बस पांच बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो।