अनुकंपा नियुक्ति नियम बदले: आवेदन अब 180 दिनों तक संभव

आवेदन अब 180 दिनों तक संभव
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Highlights

  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की गई।
  • मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को मिलेगा अधिक समय।
  • पत्नी को होता है नौकरी का पहला अधिकार, पुत्र या पुत्री को कर सकती है सिफारिश।

जयपुर: राज्य सरकार (State Government) ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के नियमों में बदलाव किया है। अब मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित 180 दिनों के भीतर नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अवधि 90 दिन थी, जिसे दोगुना किया गया है।

आवेदन की समय सीमा में वृद्धि

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह महत्वपूर्ण बदलाव आश्रितों को आवेदन जमा करने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से किया गया है। यह निर्णय मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

पूर्व में, आश्रितों को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से केवल 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होता था। इस सीमित समय सीमा के कारण कई बार परिवार के सदस्य आवेदन करने से चूक जाते थे।

नियमों में लगातार सुधार

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने इन नियमों में पहले भी सुधार किए हैं। पहले यह समय सीमा मात्र 45 दिनों की थी, जिसे बढ़ाकर 90 दिन किया गया था।

अब इसे और अधिक उदार बनाते हुए 180 दिनों तक बढ़ाया गया है, जो आश्रितों को सभी आवश्यक दस्तावेज जुटाने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

पत्नी का पहला अधिकार

अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार, मृतक कर्मचारी की पत्नी को नौकरी पाने का प्राथमिक अधिकार प्राप्त है। यह नियम परिवार में पत्नी की भूमिका और सम्मान को दर्शाता है।

यदि पत्नी स्वयं नौकरी नहीं करना चाहती या किसी कारणवश नियुक्ति से इनकार करती है, तो उसे यह अधिकार है कि वह अपने पुत्र या पुत्री में से किसी एक को नौकरी के लिए सिफारिश कर सके। यह प्रावधान परिवार के अन्य सदस्यों को भी सहायता प्रदान करता है।

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