प्रयागराज | लंबे समय से उमेश पाल अपहरण के दोषियों को सजा का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया है।
माफिया का टूटा दंभ: अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, देना होगा जुर्माना भी, राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने जताई नाराजगी
उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दाेष करार दिया। कोर्ट के फैसले पर 2005 में गोली मारकर हत्या कर दिए गए राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने नाराजगी जताई है।
HIGHLIGHTS
- उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दाेष करार दिया। कोर्ट के फैसले पर 2005 में गोली मारकर हत्या कर दिए गए राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने नाराजगी जताई है।
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इस मामले में प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों अभियुक्तों को दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
उमेश पाल के परिवार को मिलेगा आरोपियों का जुर्माना
अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों पर कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा।
अतीक का भाई अशरफ निर्दोष करार
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उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दाेष करार दिया। कोर्ट के फैसले पर 2005 में गोली मारकर हत्या कर दिए गए राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने नाराजगी जताई है। चायल से सपा विधायक पूजा पाल ने कहा, अशरफ-अतीक अहमद से ज्यादा खूंखार है और उसका बरी होना बहुत चौंकाने वाला है, वह एक कट्टर अपराधी है।
कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद और माफियार अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364ए समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया।
बता दें कि माफिया अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड समेत 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामलों में नामजद है।
Uttar Pradesh court sentences Atiq Ahmed to life imprisonment in Umesh Pal abduction case
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एक घंटे की बहस, फिर हुआ सजा का ऐलान
एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोपियों को सजा सुनाने से पहले जज ने दोनों पक्षों की ओर से करीब एक घंटे तक चली बहस को ध्यान से सुना।
सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की मांग की।
वहीं दूसरी ओर, अतीक अहमद के वकील के ओर से अतीक पर रहम की अपील करते हुए उसकी बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला दिया और कम से कम सजा देने की बात कही।
गौरतलब है कि, प्रयागराज में 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा कर्मियों की दिनदहाड़े गोली मारकर 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी।
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