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पति ने विदेश से फोन पर दिया तलाक
2019 की धारा 3 के तहत तलाक को अवैध माना गया है
बांसवाड़ा | केंद्र सरकार के तीन तलाक पर रोक के बाद भी कई मामले सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सामने आया है। जहां एक युवक ने विदेश से पत्नी को फोन पर ही तलाक दे दिया है।
इस संबंध में पत्नी की शिकायत पर महिला थाना पुलिस (Mahila Thana Police) ने पति, सास, ससुर समेत 6 जनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पत्नी ने दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित (harassed) करने और मारपीट व झगड़ा करने के भी आरोप लगाए हैं।
फोन पर भेजा तलाक
पत्नी जब थाने (police station) में शिकायत दर्ज करने पहुंची तो पता चला कि आरोपी पति कुवैत में है, जिसने मोबाइल से तीन तलाक दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पति ने उन्हें नोटिस भेजे थे। लेकिन उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया। बाद में महिला थाना पुलिस ने जब पति से बात की तो उन्होंने मोबाइल पर भेजे।
बयान में यह भी बताया कि रिपोर्ट पर पुलिस ने पति समेत 6 जनों के खिलाफ मारपीट, दहेज प्रताड़ना (dowry harassment) के अलावा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 की धारा 2 व 3 के आरोप में मुकदमा (Case) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रावधान ये है
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 की धारा 3 के तहत तीन तलाक को अवैध माना गया है। कोई मुस्लिम पति धारा 3 में उल्लेखित तलाक अपनी उद्घोषणा करता है तो अवैध (illegal) मानकर 3 वर्ष का कारावास (Imprisonment) से दंडित होगा और जुर्माने का भी प्रावधान (Provision) है।