मतदान से पहले ठेके पर ताला: जारी हुए आदेश, पीने वालों को होना पड़ेगा मायूस

जारी हुए आदेश, पीने वालों को होना पड़ेगा मायूस
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प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। जिसके चलते अब कोई भी नए सरकारी निर्माण, लोकार्पण, जन घोषणा आदि जैसी चीजों पर पाबंदी लग गई है। ऐसे में अब नंबर आता है तो शराब का। प्रदेश में अब शराब पीने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। 

जयपुर | राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तारीख का ऐलान हो चुका है। 

जिसके बाद से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है। जिसके चलते अब कोई भी नए सरकारी निर्माण, लोकार्पण, जन घोषणा आदि जैसी चीजों पर पाबंदी लग गई है। 

ऐसे में अब नंबर आता है तो शराब का। प्रदेश में अब शराब पीने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। 

दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। 

ऐसे में इस बीच शराब एवं ऐसी प्रकृति के अन्य सभी मादक पदार्थ के विक्रय एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कब से कब तक रहेगा ड्राई डे ?

वित्त (आबकारी) विभाग ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 

जिसके अनुसार, 23 नवंबर 2023 की शाम से 25 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक पूरे प्रदेश में ड्राई डे रहेगा और शराब के वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। 

इसके अलावा मतगणना वाले दिन यानि 3 दिसम्बर 2023 को भी पूरे प्रदेश में ड्राई डे रहेगा।

कब-कब होता है ड्राई डे ?

चुनावों के अलावा देश में हर साल कुछ दिन ऐसे होते हैं जब देश भर की शराब की दुकानें बंद रहती है। इनमें राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती के अलावा दिवाली पर भी पूरे देश में ड्राई डे रहता है।

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