सांचौर बनी हुई है हॉट सीट: सांचौर में भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग की गाज, सुखराम-देवजी को देना होगा जवाब

सांचौर में भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग की गाज, सुखराम-देवजी को देना होगा जवाब
Sukhram Bishnoi and Devji Patel
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निर्वाचन आयोग ने सांचौर से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई (Sukhram Bishnoi) और भाजपा के उम्मीदवार देवजी पटेल (Devji Patel) को आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में जबाव मांगा है।

सांचौर | राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हॉट सीट बनी सांचौर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग की गाज गिर गई है। 

चुनावों को लेकर हो रहे संग्राम की हर एक हरकत पर निर्वाचन अयोग की नजर बनी हुई है। 

ऐसे में ओमप्रकाश हुड़ला के बाद अब निर्वाचन अयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर सांचौर से भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस थमा दिया है। 

निर्वाचन आयोग ने सांचौर से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई (Sukhram Bishnoi) और भाजपा के उम्मीदवार देवजी पटेल (Devji Patel) को आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में जबाव मांगा है।

सुखराम बिश्नोई जनसंपर्क में बांट रहे पैसे

कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई को जनसंपर्क के दौरान तीन महिलाओं को पैसे बांटने के चलते चुनाव आयोग ने  नोटिस जारी किया है। 

सोशल मीडिया पर सुखराम बिश्नोई का महिलाओं को पैसे बांटते हुए वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है। 

जिसे चुनाव आयोग ने आईपीसी की धारा 171 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आचार संहिता का उल्लंघन माना है। 

ऐसे में उन्हें नोटिस जारी कर दो दिनों में जवाब देने को कहा गया है। 

देवजी पटेल ने धार्मिक स्थल को बनाया चुनावी मंच

वहीं दूसरी ओरए भारतीय जनता पार्टी से सासंद और प्रत्याशी देवजी पटेल पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थल को भी चुनावी मंच बना दियाए जोकि आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। 

दरअसलए देवजी पटेल ने बोरवी गांव में आशापुरा माता मंदिर में आमसभा करते हुए लोगों से समर्थन और वोटिंग की अपील की है। उनके द्वारा धार्मिक स्थल को चुनावी मंच के तौर पर इस्तेमाल  करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। 

इस संबंध में आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर यह नोटिस जारी किया गया है और दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

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