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राजस्थान

सलमान खान के खिलाफ वारंट: जयपुर उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, 6 फरवरी को पेश होने के आदेश

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जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने पान मसाला विज्ञापन मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।

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HIGHLIGHTS

  • जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला राजश्री पान मसाला के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार से जुड़ा हुआ है। आयोग ने अभिनेता को 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने 10 हजार रुपये के वारंट की तामील के लिए पुलिस आयुक्त को आदेश दिए हैं।
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जयपुर | बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने अभिनेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

यह पूरा मामला राजश्री पान मसाला के विज्ञापन और उसके प्रचार-प्रसार से जुड़ा हुआ है। आयोग ने इस मामले में अभिनेता को 6 फरवरी को अपने समक्ष तलब होने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन पर रोक के बावजूद प्रचार का मामला

आयोग के अनुसार रोक के बावजूद पान मसाले का प्रचार और विज्ञापन किया जा रहा था। इसी अवमानना को देखते हुए आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है।

योगेंद्र सिंह की ओर से दायर अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है। आयोग ने पूर्व में भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।

पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्यारेसीलाल मीना ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने 10 हजार रुपए के जमानती वारंट की तामील कराने को कहा है।

आयोग का कहना है कि पूर्व में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसी कारण अब अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए मजबूर किया गया है।

अगली सुनवाई 6 फरवरी को

अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को जयपुर में आयोजित की जाएगी। सलमान खान को उस दिन आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि विज्ञापन नियमों के उल्लंघन पर आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल अभिनेता की टीम की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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