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राजस्थान

डीजे-आतिशबाजी पर भी रोक: चुनावी घमासान के बीच सीकर में यहां धारा 144 लागू

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जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में 21 से 23 नवंबर तक नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। 

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HIGHLIGHTS

  • जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में 21 से 23 नवंबर तक नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। 
section 144 imposed in khatu dham amid rajasthan election 2023 campaign

सीकर | राजस्थान में विधानसभा चुनावी घमासान के बीच सीकर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। 

लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र खाटू धाम (Khatu Dham) में मंगलवार से धारा 144 लागू होने जा रही है। 

जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में 21 से 23 नवंबर तक नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। 

प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के के साथ-साथ क्षेत्र में इस अवधि के दौरान डीजे पर भी पूर्णतः रोक लगा दी है। 

प्रशासन ने ये फैसला खाटूश्यामजी में श्याम जन्मोत्सव (Shyam Janmotsav) पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना को लेकर लिया है। 

बता दें कि श्री खाटूश्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है। 

इस बार यह 23 नवम्बर 2023 को मनाया जायेगा। ऐसे में लाखो की संख्या में श्यामभक्त श्यामबाबा के दरबार में अपनी हाजरी लगाने आते हैं। अपने ईष्ट का जन्मदिन मनाने और दो दिवसीय मासिक मेले में शामिल होने के लिये लाखों श्रद्धालु खाटू पहुंचते हैं।

निशान/ध्वज के विक्रय एवं साथ लेकर चलने पर भी प्रतिबन्ध

इसी के साथ प्रशासन ने ये भी आदेश जारी किया है कि मेला क्षेत्र में विद्युत लाइन एवं पोल की ऊंचाई कम होने के कारण 10 फीट से अधिक ऊंचाई के निशान/ध्वज के विक्रय एवं साथ लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। 

पटाखे चलाने पर भी रोक

प्रशासन ने इलाके में आतिशबाजी को भी बेन कर दिया है। आदेशा के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र में पेट्रोल पम्प, गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ ना ही रख सकेगा और ना ही चला सकेगा।

कोई भी व्यक्ति 125 डेसीबल में ध्वनि उत्पन करने वाले पटाखे ना बेच सकेगा और ना ही खरी सकेगा। जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के विक्रय व चलाने की छूट रहेगी।

कलक्टर के इन आदेशों की सभी लोगों को पालना करनी होगी, उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है।

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