होली पर ये सब बैन! : राजस्थान के बाड़मेर में धारा 144, इन गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह से रोक

राजस्थान के बाड़मेर में धारा 144, इन गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह से रोक
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राजस्थान में 6 और 7 मार्च को होली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही राज्य के बाड़मेर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।

बाड़मेर | राजस्थान में 6 और 7 मार्च को होली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही राज्य के बाड़मेर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। होली के साथ अब शब-ए-बारात को देखते हुए जिला कलक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने का कदम उठाया गया। 4 मार्च को जारी किए गए इस आदेश में होली के साथ अब शब-ए-बारात का भी जिक्र किया गया। कलक्टर साबह के इस आदेश को लेकर विधानसभा में मामला गरमा गया। जिसके बाद इस आदेश में कुछ संशोधन किया गया है। 

बाढ़मेर जिला कलक्टर लोकबंधु की ओर से जारी संशोधित आदेश में 15 मार्च तक जारी रहने वाली धारा 144 में शब-ए-बारात और होली दोनों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई है।

इस संशोधित आदेश के अनुसार, लोगों को कई पाबंदियों से गुजरना होगा और आदेशों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। इन आदेशों मुताबिक ......

- कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।

- कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ बंद बोतल, डिब्बों, कांच की बोतल में भी लेकर नहीं घूम सकेंगे। 

- बिना इजाजत जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। 

- कोई भी नागरिक धर्म, जाति, सम्प्रदाय एवं राष्ट्र के संबंध में नकारात्मक, अनैतिक और भड़काने या आहत करने वाला भाषण या नारा नहीं लगाएगा।

- स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कृत्रिम रसायनिक द्रव्य, ग्रीस ,तेलीय पदार्थ, डाइज मिश्रण का उपयोग सार्वजनिक स्थानों  पर करने की अनुमति नहीं होगी।

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