सुप्रीम कोर्ट (SC): दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत 2 जून खुद को करना होगा सरेंडर

दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत 2 जून खुद को करना होगा सरेंडर
केजरीवाल की अंतरिम जमानत 2 जून खुद को करना होगा सरेंडर
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Highlights

  • जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे
  • अपने केस के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे केजरीवाल     
  • गवाहों से भी संपर्क नहीं करेंगे

दिल्ली | दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejariwal) को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejariwal) 50 दिन बाद शुक्रवार (10 मई) की शाम 6:55 बजे जेल से बाहर आए। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वे 10 दिन ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। यानी 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए।

7 मई को ईडी का पक्ष सुनने के बाद 10 मई को जब सुप्रीम कोर्ट (suprime court) के संजय खन्ना (sanjay khanna) और दीपांकर दत्ता (deepankar datta) की बेंच केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले के लिए बैठी तो कुछ मिनट के अंदर ही उनकी जमानत पर फैसला सुना दिया। दोपहर 2 बजे और पांच मिनट..., सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर सुना दिया फैसला

अंतरिम जमानत का आधार, कोर्ट ने कहा- 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत का विरोध कर रही ED से कहा- केजरीवाल 1 जून यानी 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। वे एक राष्ट्रीय दल के नेता और चुने हुए CM हैं। वे चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से गुजारिश की कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आएंगे, इसलिए केजरीवाल को 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दें। इस पर बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत चुनावी कैंपेन के लिए दे रहे हैं। 1 जून को आखिरी चुनाव हैं। प्रचार 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है।

ED ने अंतरिम जमानत का विरोध किया, कहा- जमानत दी तो नजीर बन जाएगी

ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा-केजरीवाल को जमानत दी गई तो एक गलत मिसाल कायम होगा। इससे आम लोगों को लगेगा कि राजनेताओं का एक अलग वर्ग है। कई ऐसे लोग जेल में हैं, जो इस आधार पर जमानत मांगेंगे। कोर्ट में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का भी जिक्र हुआ।

कोर्ट में क्या हुई बहस

  1. ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि देखिए अब अमृतपाल भी नामांकन भरने के लिए कोर्ट पहुंचा है तो जस्टिस खन्ना ने कहा यह अलग मामला है।
    इसके बाद अगली ही लाइन में जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इन्हें अंतरिम राहत दे रहे हैं... इन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं।
  2. अदालत के आदेश के बाद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि चुनाव परिणाम 4 जून को आने हैं तो जस्टिस खन्ना ने कहा, कैंपेनिंग 48 घंटे पहले ही रुक जाती है।
  3. इस पर एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल इस केस पर कुछ न कहें। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि संजय सिंह की तरह ही इस मामले में भी आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं।
  4. जस्टिस खन्ना ने कहा, 21 दिन इधर या उधर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब एसजी मेहता ने कहा कि केजरीवाल बाहर इस केस पर कुछ न कहें और जरूर सरेंडर करें। सीनियर वकील चौधरी ने कहा, वह जेल अथॉरिटी के संपर्क में रहें।
  5. तब जस्टिस खन्ना ने कहा, 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करेंगे। तब एसजी मेहता ने एक बार फिर यह दलील दी कि मैं पुराना ऐसा कोई उदाहरण नहीं देख पा रहा हूं जिसमें चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली हो। तब जस्टिस खन्ना बोले कि इसे इतने आसानी से नहीं कहा जा सकता। हम आदेश पास कर रहे हैं।
  6. अदालत ने कहा कि इस केस पर हम अगले हफ्ते बहस को निष्कर्ष पर लाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते इस केस में (गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका) जजमेंट सुना दें। 

इस मामले में उपराज्यपाल से लेनी होगी मंजूरी

कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल उनकी ओर से कोर्ट में दिये गए इस बयान से बंधे होंगे कि वह जमानत के दौरान किसी ऑफिशियल फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि किसी मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो।

अब तक की ये हैं  शर्तें

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