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राजस्थान

रात्रि चौपाल: संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल में सुनी आमजन की समस्याएं

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परिवेदनाओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये |

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HIGHLIGHTS

  •  जयपुर के चाकसू तहसील के कौथून गांव में रात्रि चौपाल
  • सीमाज्ञान पेंडिंग एवं अन्य प्रकार की लापरवाही हेतु विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया |
divisional commissioner listened to the problems of the common people in ratri chaupal
रात्रि चौपाल

जयपुर। संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने जयपुर के चाकसू तहसील के कौथून गांव में रात्रि चौपाल के दौरान आम जनता के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान रामपुरा में सरकारी ट्यूबवेल का निजी संस्थान (private institute) द्वारा उपयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई।

जिसके संबंध में संभागीय आयुक्त ने तहसीलदार एवं विकास अधिकारी को एक दिन में मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट (Report) प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

वहीं, कौथून में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 (NH-12) से पूर्व दिशा की ओर आबादी के विद्युत लाइन (power line) को कौथून सीटी में जोड़ने संबंधी परिवाद के संबंध संभागीय आयुक्त ने अधिशाषी जेवीवीएनएल (JVVNL) को आवश्यक कार्यवाही करने एवं एनएचएआई (NHAI) के पदाधिकारियों को प्रकरण में अनुमति जारी करने के लिए निर्देशित किया। 

रात्रि चौपाल के दौरान कौथून में आबादी में ग्राम विकास सहकारी समिति को आवंटित भूमि एवं अतिक्रमण के परिवाद (complaint) में विकास अधिकारी को 3 दिवस में अतिक्रमण हटाने निर्देशित किया गया।

नेशनल हाईवे (National Highway) पर सर्विस रोड़ पर स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण हटाने हेतु परिवाद के संबंध में तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं एनएचएआई (NHAI) पदाधिकारी की संयुक्त कमेटी बनाई जाकर 03 दिवस में तक अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया।

कौथून में सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Vidyut Vitran Nigam Limited) चाकसू जयपुर को विद्युत कनेक्शन electrical connection) में अनावश्यक देरी कर एवं ग्राम में विद्युत सप्लाई को 02 फीडर में बांटकर अनियमित विद्युत सप्लाई किये जाने के संबंध में राजकार्य के प्रति लापरवाही हेतु विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वहीं, कौथून पटवारी द्वारा सीमाज्ञान पेंडिंग (border knowledge pending) एवं अन्य प्रकार की लापरवाही हेतु विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

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